होम / Agneepath scheme: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

Agneepath scheme: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

• LAST UPDATED : April 10, 2023

इंडिया न्यूज़,(Supreme Court dismisses petitions filed against Agneepath scheme): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की अग्निपथ योजना को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। अग्निपथ योजना को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें साढ़े 17 से 23 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को चार साल की अवधि के लिए सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने का पात्र बनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (उखक) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह कहते हुए याचिका ओं को खारिज कर दिया कि उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। सीजेआई ने कहा, “हमारे लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है।

17 अप्रैल को मामले की सुनवाई

यह सार्वजनिक रोजगार का मामला है, अनुबंध का नहीं।” वकील के अनुसार, वायु सेना के परीक्षण आयोजित किए गए थे, लेकिन परिणाम प्रकाशित नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं कभी रद्द नहीं की गईं, बल्कि स्थगित कर दी गईं। वकील ने अनुरोध किया कि अगर याचिकाकतार्ओं को स्वीकार कर लिया जाता है, तब भी अग्निपथ योजना खतरे में नहीं पड़ेगी। एक अन्य मामले में, अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि याचिकाकतार्ओं को विभिन्न परीक्षण पास करने के बाद वायु सेना की अनंतिम सूची में रखा गया था। “फिर, एक साल तक, वे वादा करते रहे कि नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें हमेशा टाल दिया गया। हम पूरी प्रक्रिया से गुजरे और फिर भी हमें काम पर नहीं रखा गया। इस लोगों की दुर्दशा पर विचार करें। वे तीन साल से इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि, भूषण के अनुरोध पर पीठ ने 17 अप्रैल को उनके मामले की अलग से सुनवाई करने पर सहमति जताई, लेकिन दूसरे को खारिज कर दिया। पीठ ने अग्निपथ योजना को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया। शर्मा का मुख्य बिंदु यह था कि योजना को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता था और इसके लिए एक संसदीय कानून की आवश्यकता थी।

यह भी पढ़ें : Telangana Markji Shia Ulema Council: समलैंगिक विवाह के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तेलंगाना मरकजी शिया उलेमा काउंसिल, पक्षकार बनाने की मांग

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT