इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ (Amritpal Singh Habeas Corpus case) : खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के केस पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ज्ञात रहे कि आज की सुनवाई के दौरान खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा द्वारा हाईकोर्ट में हैबियस कॉपर्स के तहत ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने की पुष्टि हो सके।
इससे पहले यह बताया जा रहा था कि आज अमृतपाल के वकील हाईकोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य पेश करेंगे जिससे यह सिद्ध हो जाएगा की अमृतपाल सिंह को पुलिस ने हैबियस कॉपर्स के तहत हिरासत में रखा हुआ है। अब हाईकोर्ट ने अन्य मामलों के साथ अमृतपाल के इस मामले की आगामी सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले में पिछली सुनवाई पर वारिस पंजाब दे के लीगल एडवाइजर एडवोकेट इमान सिंह खारा से कहा था कि वह कोई ऐसा सबूत पेश करें कि, जिससे अमृतपाल के अवैध पुलिस हिरासत में होने का दावा साबित होता हो सके। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कि अमृतपाल देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट ने इसे पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया था।