इंडिया न्यूज, Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि प्रदेश के रोडवेज विभाग ने एक बार फिर से अपने कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम व्यवस्था शुरू की है। कुछ शर्तों के आधार पर ओवरटाइम या अन्य लाभ मिलेंगे। बता दें कि शुरुआत में कर्मचारियों को 30 दिन में 60 घंटे ही ओवरटाइम मिल पाएगा जोकि 3 माह तक लागू रहेगा।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से ड्राइवर और कंडक्टरों की उपलब्धता नहीं कराए जाने तक ही ओवरटाइम की व्यवस्था लागू रहेगी। विभाग ने तय किया है कि किसी भी कर्मचारी को मासिक वेतन के 50% से अधिक ओवरटाइम नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया है।
मालूम रहे कि हरियाणा रोडवेज में नई 2200 बसों के शामिल होने से ड्राइवर और कंडक्टरों की कमी हो गई है। रोडवेज यूनियन भी नई भर्तियों की मांग कर रही है, इसको देखते हुए विभाग ने फैसला किया है कि 1190 नए कंडक्टर भर्ती किए जाएंगे। रोडवेज की ओर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम से 1190 कंडक्टरों की मांग कर दी गई है।
वहीं हरियाणा रोडवेज की ओर से नई व्यवस्था में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए 9 घंटे का आराम जरूरी किया गया है। लगातार 10 दिन से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। ड्राइवर और कंडक्टरों को साप्ताहिक अवकाश देना होगा। लंबे रूटों पर केवल कनिष्ठ ड्राइवरों और कंडक्टरों तैनात होंगे। अन्य ड्यूटी पर तैनात कर्मी को मुख्यालय की अनुमति के बिना ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, नई शर्तों के तहत ओवरटाइम केवल लंबे मार्ग या अंतरराज्यीय मार्ग पर मिलेगा।
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