होम / Legally News: बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सास-ससुर के मैनटेनेंस भुगतान की जिम्मेदारी विधवा बहू की नही

Legally News: बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सास-ससुर के मैनटेनेंस भुगतान की जिम्मेदारी विधवा बहू की नही

• LAST UPDATED : April 18, 2023

इंडिया न्यूज़,(Big decision of Bombay High Court): बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि एक विधवा बहू को सास-ससुर (अपने मरे हुए पति के माता-पिता) को मैनटेनेंस के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस किशोर संत की सिंगल बेंच ने 30 साल की महिला शोभा तिडके की याचीका पर फैसला सुनाया। शोभा तिडके ने लातूर की एक निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

लातूर की एक निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि महिला को रखऱखाव के लिए अपने मरे हुए पति के माता-पिता को भुगतान करना होगा।

मैनटेनेंस के लिए पैसों की मांग की

दरसअल शोभा के पति महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में काम करते थे, जिनकी बाद में उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद उनकी पत्नी शोभा ने सरकारी हॉस्पिटल जेजे हॉस्पिटल मुंबई में काम करना शुरू किया। 68 साल के किशन राव टिडके और 60 साल की कांताबाई तिड़के, शोभा के सास-ससुर हैं। इन दोनों ने अदालत में दावा किया कि उनके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपने मैनटेनेंस के लिए पैसों की मांग की थी।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 1.88 लाख रुपये भी दिए

वहीं शोभा तिडके ने हाई कोर्ट में दावा किया कि उनके सास-ससुर के पास गांव में जमीन और अपना एक घर है, और पति की मौत के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 1.88 लाख रुपये भी दिए गए थे। इस दलील के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो जॉब शोभा कर रही हैं वह अनुकम्पा के जरिए नहीं दी गई है।

कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि मृतक के माता-पिता के पास गांव में घर और जमीन भी है, और उन्हें उनके बेटे की मौत के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी मुआवजा भी मिला था। कोर्ट ने इन सभी दलीलों को मानते हुए कहा कि माता-पिता के पास कोई ठोस आधार नहीं है कि वह महिला से मैंनटेनेंस की मांग करें।

यह भी पढ़ें : Legally Speking : केंद्र सरकार की आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया दरकिनार, शुरू की सेम सेक्स मैरिज पर बहस

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags:

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

CM Nayab Saini : कांग्रेस ने झूठी घोषणाओं से जनता को बरगलाया तो भाजपा ने उन घोषणाओं को सिद्ध कर दिखाया
Manohar Lal Khattar : तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद करनाल में अलग से बसाया जाएगा आईएमटी शहर
Jind Crime : पत्नी की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने के दोषी पति सहित चार को उम्र कैद
Varinder (Bulle) Shah : पानीपत शहरी कांग्रेस प्रत्याशी वरिंदर शाह को मिला व्यापारी वर्ग का समर्थन, भाजपा की बढ़ी  चिंता
Panipat Crime News : मकान से 30 लाख रुपए कैश व लाखों रुपए के गहने चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
Murder Accused Arrested : चाकू से युवक की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद
Film Dialogues Converted Election Dialogues : आपने वोट दिया, मोगैंबो खुश हुआ…फिल्मी डायलॉग के पोस्टर कर रहे हैं मतदाताओं को आकर्षित
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox