होम / Lawyers’ Strike : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर लगाई रोक

Lawyers’ Strike : सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर लगाई रोक

• LAST UPDATED : April 20, 2023
  • बार का कोई मेंबर न्यायिक कार्य को बाधित नहीं कर सकता

India News (इंडिया न्यूज),Lawyers’ Strike, दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं या काम से दूर नहीं रह सकते हैं। इसी के साथ सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जहां अधिवक्ता “वास्तविक समस्याओं” के निवारण के लिए अभ्यावेदन कर सकते हैं।

जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक मंच प्रदान करने के लिए जिला अदालत स्तर पर एक अलग शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जहां वकील मामलों को दर्ज करने या सूचीबद्ध करने या दुर्व्यवहार करने में प्रक्रियात्मक परिवर्तन से संबंधित अपनी वास्तविक शिकायतों के निवारण की मांग कर सकते हैं। निचली न्यायपालिका के सदस्य।

पीठ ने कहा, “हम एक बार फिर दोहराते हैं कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता है… इस अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने या अपने काम से दूर रहने से न्यायिक कार्य बाधित होता है।”

यह भी पढ़ें : Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सेना के ट्रक पर हमला, पांच जवान शहीद हुए

यह भी पढ़ें : Legally Speking: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की नियुक्ति की सिफारिश की

यह भी पढ़ें : Legally Speking: राहुल गांधी को झटका, सूरत सेंशन कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से किया इंकार

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags: