होम / Punjab-Haryana High Court: जब सरकार मोबाइल डेटा निलंबित करती है तब सार्वजनिक वाईफाई तक पहुंच उपलब्‍ध कराने की मांग वाली याचीका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

Punjab-Haryana High Court: जब सरकार मोबाइल डेटा निलंबित करती है तब सार्वजनिक वाईफाई तक पहुंच उपलब्‍ध कराने की मांग वाली याचीका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

• LAST UPDATED : April 22, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Punjab-Haryana High Court, दिल्ली : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचीका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें सरकार द्वारा मोबाइल डेटा सेवाओं को प्रतिबंधित किए जाने पर सार्वजनिक रूप से वाई-फाई या ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता नीरज ने अदालत में यह तर्क दिया था कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन से नागरिकों के एक विशेष वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो इंटरनेट का उपयोग केवल मोबाइल डेटा सेवाओं का उपयोग करता है।

इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार

याचिकाकर्ता ने एक और तर्क दिया है कि जब मोबाइल डेटा को निलंबित कर दिया जाता है, तो लोगों (जो मोबाइल डेटा के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हैं) का इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार अंततः प्रभावित होता है, जबकि दूसरी ओर, जिन लोगों की वाईफाई/ ब्रॉडबैंड तक पहुंच होती है, वे इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह लोगों के दो लोगों के समूहों के बीच अनुचित वर्गीकरण का मामला बनता है।

यह भी पढ़ें : Supreme Court: यदि मौत का कारण पता न हो तो शादी के 7 साल के भीतर ससुराल में सभी अस्वाभाविक मौत दहेज हत्या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

यह भी पढ़ें : Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को होने वाली सुनवाई टली

यह भी पढ़ें : ‘Modi surname’ Defamation Case: राहुल गांधी ने पटना हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा मुकदमा दोहरे दंड के सिद्धांत से प्रभावित

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags: