India News (इंडिया न्यूज),Allahabad High Court, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अपील की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने माफिया मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 15 दिसंबर 22 को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।
अपील पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। उनका कहना था कि सत्र अदालत ने साक्ष्यों का सही परीक्षण नहीं किया है। उसे राजनीतिक कारणों से गैंगस्टर एक्ट में फंसाया गया है। फिलहाल अपील दाखिल करने में हुई देरी पर सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।