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Delhi High Court: अतंरंग संबंधों की क्लिप्स इंटरनेट पर बार-बार दिखाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का सर्च इंजनों फूटा पर गुस्सा

• LAST UPDATED : April 27, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court, दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेक्सुअल सामग्री के अवैध साझाकरण के खिलाफ कानून को लागू करने में इंटरनेट की “अनिच्छा” पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि यदि सामग्री हटाने के आदेश के बावजूद ऐसी सामग्री इंटरनेट पर दिखाई देती इसे अवश्य ही हटाया जाना चाहिए। पीड़ित को इसे हटाने के लिए फिर से अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

यह कहना कि “इंटरनेट कभी नहीं भूलता” और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को “नियंत्रित करना असाधारण रूप से कठिन” है- यह बहाना नहीं बनाया जा सकता। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने कहा कि यह सर्च इंजन की जिम्मेदारी है कि वह आपत्तिजनक सामग्री तक सब्सक्राइबर की पहुंच को तुरंत बंद करे और पीड़ित फिर से शिकार नहीं बनाया जाए।

अदालत ने कहा, “गैर-सहमति वाली अंतरंग रिश्तों की छवियों के दुरुपयोग”, जो डिजिटल युग में बढ़ रही थी, में “सहमति के बिना प्राप्त यौन सामग्री और किसी व्यक्ति की गोपनीयता के उल्लंघन के साथ-साथ प्राप्त की गई यौन सामग्री और निजी और गोपनीय के लिए इरादा” शामिल होना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एक औपचारिक शिकायत दर्ज करनी चाहिए और गैरकानूनी सामग्री के बार-बार अपलोड को रोकने के लिए अपराधियों को जल्द से जल्द बुक करना चाहिए।

आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश

अदालत ने ऑर्बिट्रेटर्स को भी ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस को “बिना शर्त सहयोग करने और साथ ही तुरंत जवाब देने” का निर्देश दिया और आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश

अदालत ने कहा, “जब कोई पीड़ित अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करता है और एक टेकडाउन ऑर्डर प्राप्त करता है, तो सर्च इंजनों द्वारा एक टोकन या डिजिटल पहचान-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डी-इंडेक्स की गई सामग्री फिर से सामने न आए।”

“यदि उपयोगकर्ता-पीड़ित को बाद में पता चलता है कि वही सामग्री फिर से सामने आई है, तो यह सर्च इंजन की जिम्मेदारी है कि वह पहले से मौजूद उपकरणों का उपयोग करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीड़ित को अदालत जाने की आवश्यकता के बिना आपत्तिजनक सामग्री तक पहुंच तुरंत बंद हो जाए।

अदालत का यह आदेश एक महिला की याचिका पर पारित किया गया था, जिसने अपनी अंतरंग छवियों को प्रदर्शित करने वाली कुछ साइटों को ब्लॉक करने की मांग की थी।

83,000 से अधिक स्पष्ट तस्वीरें लैपटॉप से बरामद

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता सहित 83,000 से अधिक स्पष्ट तस्वीरें पुलिस द्वारा आरोपी के आवास पर एक लैपटॉप से बरामद की गईं।

“एनसीआईआई को अपलोड करने से न केवल आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होता है, बल्कि यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक पहलू है।”

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