होम / Shah Rukh Khan: बायजू- शाहरुख खान के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत

Shah Rukh Khan: बायजू- शाहरुख खान के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत

• LAST UPDATED : May 1, 2023
  • शिकायतकर्ता को फीस वापसी के साथ मुआवजा देने के कोर्ट के आदेश

India News (इंडिया न्यूज),Shah Rukh Khan, दिल्ली :  एक महिला की शिकायत पर, मध्य प्रदेश की एक जिला उपभोक्ता अदालत ने बायजू के प्रबंधक और उसके प्रमोटर, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को कथित “धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार” और “अनुचित व्यापार” के लिए नोटिस जारी किया और उन्हें राशि लौटाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि प्रमोटर और बायजू के प्रबंधक फीस के साथ-साथ शिकायत कर्ता को मुआवजा भी दें।

फीस के रूप में 1.8 लाख रुपये का भुगतान

महिला ने शिकायत की कि उसे 2021 में IAS की तैयारी के लिए बायजू की कोचिंग (पाठ्यक्रम) में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और फीस के रूप में 1.8 लाख रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन उसे कोई कोचिंग सुविधा प्रदान नहीं की गई।

उसने दावा किया कि शुल्क वापसी के आश्वासन के बावजूद शुल्क राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद, महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि विरोधी पक्षों की ओर से झूठे और भ्रामक ऑनलाइन विज्ञापन देकर उसे बायजू की कोचिंग (पाठ्यक्रम) में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

शिकायतकर्ता ने उत्तरदाताओं में से एक के रूप में शाहरुख खान का नाम लिया, दावा किया कि उसने 13 जनवरी, 2021 को प्रकाशित एक विज्ञापन से प्रभावित होकर संघ लोक सेवा आयोग की नागरिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए फर्म के कोचिंग कोर्स में दाखिला लिया।

12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए

इंदौर जिला उपभोक्ता अदालत ने आदेश दिया कि परिवादी द्वारा भुगतान की गई राशि वापस की जाए। “2021 में प्रवेश के समय शिकायतकर्ता प्रियंका दीक्षित द्वारा जमा की गई फीस में 1.08 लाख रुपये 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए जाने चाहिए, जबकि 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में और 50,000 रुपये वित्तीय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में दिए जाने चाहिए, “अदालत ने अपने आदेश में कहा।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दीक्षित को बायजू के स्थानीय प्रबंधक और अभिनेता खान द्वारा “संयुक्त रूप से या अलग-अलग” राशि का भुगतान किया जाए। आदेश की प्रति में कहा गया है, “चूंकि प्रतिवादी (बायजू के प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान) मामले में नोटिस दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहे और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई।”

दीक्षित के वकील सुरेश कांगा ने कहा कि अदालत ने बायजू के इंदौर स्थित प्रबंधक और अभिनेता शाहरुख खान को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

यह भी पढ़ें : Political use of religious: धार्मिक नाम-अर्थ और प्रतीकों का राजनीतिक उपयोग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका वापस!

यह भी पढ़ें : Justice Suryakant: भारत मध्यस्थता और विवाद समाधान के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है: जस्टिस सूर्यकांत

यह भी पढ़ें : Mahima Choudhary Accident: जब महिमा चौधरी का हुआ था भयानक एक्सीडेंट, कांच के 67 टुकड़ों ने चेहरे की ऐसी हालत कर दी थी

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: