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Tileshwar Mahadev Temple: वाराणासी के ज्ञानवापी पर फैसला आने से पहले लखनऊ के टीलेश्वर महादेव मंदिर का मामला गरमाया, सुनवाई 28 जुलाई को

• LAST UPDATED : May 12, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Tileshwar Mahadev Temple,लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिंदू महासभा की एक याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा, जिसमें भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी  गई थी। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तय की है।

न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने हिंदू महासभा द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने राज्य की राजधानी में गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण टीला में मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदू महासभा की याचिका को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

याचिका में सिविल जज सीनियर डिवीजन लखनऊ द्वारा पारित 25 सितंबर 2017 के आदेश को चुनौती दी गई है। सिविल जज ने रखरखाव की कमी के कारण मुकदमे को खारिज करने के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने याचिका खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि पूजा स्थल अधिनियम के संचालन के कारण दीवानी मुकदमा चलने योग्य नहीं है। दलील का विरोध करते हुए, हिंदू पक्ष ने कहा कि अधिनियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है और इसलिए यह मुकदमा समय-बाधित नहीं है।

यह दीवानी वाद 2013 में सिविल जज सीनियर डिवीजन लखनऊ की अदालत में दायर किया गया था। वाद में आरोप लगाया गया है कि एक समुदाय विशेष के लोग उक्त मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह मुकदमा शेष नागेश टीलेश्वर महादेव विराजमान के देवता के नाम से दायर किया गया है। वादी – हिंदू पक्ष – ने मंदिर के स्थान पर कब्जा मांगा है और उक्त मंदिर में पूजा करने की अनुमति भी मांगी है।

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