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Imran Khan’s statement on arrest : इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के लिए सेना प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया

• LAST UPDATED : May 14, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Imran Khan’s statement on arrest, इस्लामाबाद/लाहौर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर निशाना साधते हुए उन्हें अपने ‘‘अपहरण’’ के लिए जिम्मेदार ठहराया। उल्लेखनीय है कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने खान को रिहा कर दिया और सोमवार तक किसी भी मामले में उनकी फिर से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में घंटों रहने के बाद शनिवार को अपने लाहौर स्थित आवास लौट आए। लाहौर रवाना होने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ(पीटीआई) पार्टी के प्रमुख खान ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सभी मामलों में जमानत दिए जाने के बावजूद ‘आयातित सरकार’ द्वारा उन्हें अपहृत करने को लेकर निशाना साधा।

खान ने दावा किया ‘‘ उन्होंने (सरकार ने) मेरा अपहरण कर लिया है और मुझे जबरन यहां रखा है। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि यह उनकी बुरी मंशा है, वे फिर से कुछ करना चाहते हैं और पूरे देश को विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए।’’ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में लगभग 11 घंटे बिताने के बाद, आसमानी रंग का पठान सूट और गहरे नीले रंग का कोट पहने पूर्व-प्रधानमंत्री, दिन भर सड़कों पर डटे रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं को संबोधित किए बिना इस्लामाबाद से रवाना हो गए।

‘डॉन’ अखबार में शनिवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक, खान ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय परिसर में अवकाश के समय मीडियाकर्मियों से बातचीत की थी। जब बीबीसी संवाददाता ने कहा कि यह धारणा है कि सुरक्षा एजेंसियां उनके खिलाफ हैं, जबकि न्यायपालिका उनका पक्ष ले रही तो खान ने कहा, ‘‘सुरक्षा एजेंसियां नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है, सेना प्रमुख। सेना में लोकतंत्र नहीं है। जो हो रहा है, उससे सेना की छवि धूमिल हो रही है।’’

खान ने आरोप लगाया, ‘‘वह (सेना प्रमुख) चिंतित हैं, क्योंकि अगर मैं सत्ता में आ गया, तो उन्हें पद से हटा दूंगा…यह सब उनके प्रत्यक्ष आदेश से हो रहा है। वह एक व्यक्ति हैं, जो मानते हैं कि अगर मैं जीता तो उन्हें पद से हटना पड़ेगा।’’ उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में दो सप्ताह के लिए जमानत देते हुए सोमवार तक देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी।

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