होम / Hindenburg Affair: हिंडनबर्ग मामले की जांच का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

Hindenburg Affair: हिंडनबर्ग मामले की जांच का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

• LAST UPDATED : May 15, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Hindenburg Affair,दिल्ली : सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि यदि निष्पक्ष-न्यायपूर्ण और परिणाम जन्य रिपोर्ट देने के लिए बहुत से जटिल प्रश्नों के हल ढूंढने हैंं। कई ऐसे लेन-देन हैं जो विदेशी फर्मों और बैंकों, ऑन शोर और ऑफ शोर संस्थाओं से संबंधि हैं इसलिए हर किसी की गणना अनिवार्य है। इसलिए सही जांच के लिए पर्याप्त समय देना अनिवार्य है।

सेबी द्वारा पहले की गई जांच 51 भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (“जीडीआर”) जारी करने से संबंधित है, जिसके संबंध में जांच की गई थी। हालाँकि, अडानी समूह की कोई भी सूचीबद्ध कंपनी उपरोक्त 51 कंपनियों का हिस्सा नहीं थी। यह आरोप कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (“सेबी”) 2016 से अडानी की जांच कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से निराधार है।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (“एमपीएस”) मानदंडों की जांच के संदर्भ में, सेबी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन (“आईओएससीओ”) के साथ बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (“एमएमओयू”) के तहत ग्यारह विदेशी नियामकों से संपर्क कर चुका है। इन नियामकों से जानकारी के लिए विभिन्न अनुरोध किए गए थे। विदेशी नियामकों के लिए पहला अनुरोध 6 अक्टूबर, 2020 को किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय बैंकों से बैंक स्टेटमेंट सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी

हिंडनबर्ग रिपोर्ट में संदर्भित 12 लेन-देन से संबंधित जांच/जांच के संबंध में, प्रथम दृष्टया यह नोट किया गया है कि ये लेनदेन अत्यधिक जटिल हैं और कई न्यायालयों में कई उप-लेनदेन हैं और इन लेनदेन की एक कठोर जांच के लिए डेटा के मिलान की आवश्यकता होगी। कई घरेलू और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बैंकों से बैंक स्टेटमेंट सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी, लेन-देन में शामिल संस्थाओं के वित्तीय विवरण और अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ संस्थाओं के बीच अनुबंध और समझौते का अध्ययन करना होगा। इसके बाद, निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विभिन्न स्रोतों से प्राप्त दस्तावेजों का विश्लेषण करना होगा।

सेबी द्वारा दायर समय के विस्तार के लिए आवेदन का उद्देश्य निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित को ध्यान में रखते हुए न्याय की पूर्ति सुनिश्चित करना है क्योंकि रिकॉर्ड पर पूर्ण तथ्यों की सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें : Manipur Violence Case: मणिपुर हिंसा मामला:मणिपुर बार एसोसिएशन और ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

यह भी पढ़ें : Alleged comment on collegium system case: कॉलेजियम प्रणाली पर कथित टिप्पणी मामला: उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ की कार्रवाई की मांग वाली याचीका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

 यह भी पढ़ें : Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल की जमानत याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: