होम / Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति:राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति:राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

• LAST UPDATED : May 19, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Excise Policy,दिल्ली: दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ आबकारी नीति मामले में सीबीआई के पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज़ एवेन्यु कोर्ट
आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर 27 मई को शाम 4 बजे आदेश सुनायेगा।

दरसअल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 25 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत सिसोदिया व अन्य को आरोपित बनाया है। आरोप-पत्र में शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे व हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला का भी नाम शामिल हैं।

यह भी पढ़ें : Parivartan Padyatra Day 77:‘‘परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार’’ का वीरवार को 77वां दिन

यह भी पढ़ें : Jaipur Blast: जयपुर ब्लॉस्टः दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, एटीएस अफसरों की इंक्वायरी पर लगाई रोक

यह भी पढ़ें : Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: