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Life Imprisonment To Young Man : रोहतक में मां के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

• LAST UPDATED : September 22, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Life Imprisonment To Young Man, चंडीगढ़ : प्रॉपर्टी के लिए मां की हत्या करने वाले हत्यारे बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, दोषी को एक लाख 15 हजार रुपए भी भरने होंगे। जानकारी के अनुसार रोहतक सांपला की देव कॉलोनी निवासी सोनिया ने मई, 2020 में सांपला थाने में शिकायत दी थी कि वह मूलरूप से दिल्ली के गांव टिकरी की रहने वाली है। पिता व 2 भाई टिकरी गांव तो 1 भाई गिझी में रहता है। उसकी मां रामप्यारी भी उसके साथ देव कॉलोनी में ही रहती है।

एक रात उसे मां के कमरे से चीख-पुकारी सुनाई दी तो वह अज्ञात व्यक्ति उसकी मां के सिर में हथौड़े से वार कर रहा था। उसने बचाव करने का प्रयास किया तो उसके हाथ पर भी हथौड़ा मारा और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इस घटना में उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की और रामप्यारी के बेटे सोनू को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को अदालत ने सोनू को दोषी करार दिया था।

बता दें कि पुलिस ने सोनू को ही गिरफ्तार किया था, क्योंकि वारदात के समय उसके मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी। साथ ही उसो हथौड़ा भी बरामद किया गया था। पुख्ता सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया।

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