India News (इंडिया न्यूज़), Chandigarh News, चंडीगढ़ : पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ मनीमाजरा थाने में 174-ए (1974 के अधिनियम 2) धारा 82 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मामला चेक बाउंस से संबंधित है। चंडीगढ़ जिला अदालत तीनों को उक्त मामले में भगौड़ा करार दिया है।
जानकारी के अनुसार रोहतक में बहादुरगढ़ गांव के पास एक फैक्टरी है जिसमें में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के भाई विनोद सहवाग, सुधीर मल्होत्रा और विष्णु मित्तल तीनों पार्टनर बने हुए हैं। यह फैक्टरी बद्दी की नैना प्लास्टिक फैक्टरी से बोतल खरीदती थी।
आरोपी कंपनी जाल्टा फूड ने शिकायतकर्ता जोकि नैना प्लास्टिक के मालिक हैं, को एक चेक दिया जाेकि बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोपी कंपनी के संचालकों के खिलाफ चेक बाउंस का केस डाल दिया दायर किया। पंचकूला सेक्टर 12 निवासी कृष्ण मोहन ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालत में शिकायत दर्ज की थी।
इसी दरमियान सीनियर अफसरों ने मनीमाजरा थाना प्रभारी को तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा- 174-ए के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया लेकिन उन्होंने केस दर्ज नहीं किया। इस कारण चंडीगढ़ एसएसपी ने मनीमाजरा थाना प्रभारी नीरज सरना को लाइन हाजिर कर दिया। बाद में मनीमाजरा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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