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Ayurveda PG Course Rules : प्रदेश में आयुर्वेद पीजी कोर्स के नियम हुए कड़े

• LAST UPDATED : September 30, 2023
  • बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स 3 वर्ष के लिए बैन; 7.5 लाख का बॉन्ड भी होगा खत्म

India News (इंडिया न्यूज़), Ayurveda PG Course Rules, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रदेशभर के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुर्वेद कोर्स में MD/MS के लिए कड़े नियम कर दिए हैं। जी हां, सरकार के अनुसार अब जारी निर्देशानुसार कोर्स में प्रवेश पाने वाले विद्याथी अगर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उन्हें 3 वर्ष के लिए बैन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, 7.5 लाख रुपए बॉन्ड राशि भी समाप्त कर दी जाएगी।

सभी सुविधाएं करनी होंगी वापस

हरियाणा आयुष विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा गया है कि छात्रों को स्कॉलरशिप और उन्हें भुगतान की गई अन्य सुविधाएं भी वापस करनी होंगी। नए प्रवेश मानदंड के तहत 25% सीटें राज्य कोटा के तहत हरियाणा में स्थित संस्थानों से बीएएमएस कोर्स पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 85 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग के लिए नोडल एजेंसी होगी, 15 प्रतिशत सीटों के लिए काउंसलिंग अखिल भारतीय योग्यता श्रेणी के तहत भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाएगी।

फीस के साथ ही इतनी हॉस्टल फीस देनी होगी

फीस स्ट्रक्चर को लेकर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निजी कॉलेजों में जिस मेडिकल शाखा में प्रवेश मांगा गया है, उसके आधार पर हर वर्ष 2.64 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की राशि तय की गई है। वहीं छात्रों से प्रतिवर्ष 60 हजार रुपए का छात्रावास शुल्क भी लिया जाएगा।

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