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Electricity Theft: बिजली चोरी करने पर 9.81 का लाख जुर्माना, अदालत ने खारिज की अपील, जानें पूरा मामला

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Electricity Theft: हरियाणा के बादशाहपुर में एक उपभोक्ता पर 9.81 लाख रुपये की बिजली चोरी का आरोप था, जिसको लेकर अदालत ने बिजली निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है। उपभोक्ता, अनुपमा कुमारिया, ने इस मामले को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अपील को खारिज करते हुए बिजली निगम का पक्ष माना।

मामला 21 नवंबर 2022 का है, जब दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की विजिलेंस टीम ने अनुपमा कुमारिया के दरबारीपुर रोड स्थित बिजली कनेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को पाया कि मीटर में गड़बड़ी की गई थी और डायरेक्ट केबल डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। इसके बाद बिजली निगम ने अनुपमा कुमारिया पर 9.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और नोटिस जारी किया।

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अदालत में क्या हुआ

उपभोक्ता ने इस जुर्माने को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह आरोप बेबुनियाद हैं। मामले की सुनवाई के दौरान बिजली निगम के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने अदालत में यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि छापेमारी के दौरान पूरी वीडियोग्राफी की गई थी, और चोरी में इस्तेमाल होने वाली बिजली के केबल भी मौके से बरामद किए गए थे। साथ ही, मौके पर एक व्यक्ति आकाश भी मौजूद था, जिसने चेकिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

SDO प्रमोद कुमार ने बताया

एसडीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की गई थी और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। इसके बावजूद उपभोक्ता ने इस आरोप को गलत बताया और अधिकारियों को पार्टी बना दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिजली निगम के आरोप को सही पाया और उपभोक्ता की अपील को खारिज कर दिया। इससे उपभोक्ता को बड़ा झटका लगा है, और बिजली निगम का जुर्माना अब भी लागू रहेगा। इस फैसले के बाद, बिजली निगम को यह एक महत्वपूर्ण जीत मिली है, जिससे बिजली चोरी के मामलों में आगे और सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

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Shruti Chaudhary

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