India News Haryana (इंडिया न्यूज),Fatehabad: बेरहमी से दिव्यांग भाई की गला काटकर हत्या करने के दोषी भाई को आज फतेहाबाद जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने 18 जून 2020 को मकान के झगड़े में गला काटकर हत्या कर दी थी और फिर उसकी गर्दन एक थैले में डालकर अपने साथ ले गया था।
दरअसल भाई ने ही अपने दिव्यांग भाई की गला काटकर हत्या कर दी थी। वहीँ जांच के दौरान पुलिस ने गर्दन और अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 457, 506, 302 व 201 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने धारा 302 में फांसी और 20 हजार रुपये के जुर्माने, 457, 506, 201 धारा में 5-5 साल कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला उप न्यायवादी अरुण कुमार द्वारा पैरवी की गई।
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इस मामले पर अधिकार ने भी अपना बयान दिया है। डिप्टी डीए अरूण बंसल ने बताया कि इस मामले में पंजाब के संगरूर निवासी सुषमा देवी पत्नी मनजीत सिंह ने बयान दर्ज करवाए थे कि उसके भाई अशोक ने छोटे भाई दीपक की रंजिशवश तेजधार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी।
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