India News Haryana (इंडिया न्यूज), Lawrence Interview: पुलिस हिरासत में हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और गृह सचिव को चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने एसएसपी को एक सप्ताह में कार्रवाई करने का आदेश दिया है, साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है जो खरड़ सीआईए थाने में बिश्नोई का साक्षात्कार कराने के लिए जिम्मेदार थे।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अपराध जेल में होता है, तो जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर अपराध जिले में होता है, तो एसएसपी पर क्यों नहीं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से डीजीपी ने इस मामले में अपनी गलती के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी है। कोर्ट ने 10 दिसंबर तक पंजाब सरकार को एसएसपी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।
यह मामला उस समय उजागर हुआ जब पंजाब पुलिस ने बिश्नोई को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति दी और उसे साक्षात्कार देने के लिए जेल में स्टूडियो जैसी सुविधा प्रदान की। एसआईटी द्वारा किए गए खुलासे में यह सामने आया कि बिश्नोई का एक इंटरव्यू खरड़ सीआईए थाने में और दूसरा जयपुर जेल में हुआ था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।
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