India News Haryana (इंडिया न्यूज), Nuh Sarpanch Case: नूंह में प्रशासन ने फिरोजपुर झिरका खंड के पिनंगवा की ग्राम पंचायत चांदडाका के सरपंच अली मोहम्मद को उनके पद से हटा दिया है। यह कदम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोपों के चलते उठाया गया है। अली मोहम्मद पर चुनाव नामांकन के समय से ही भूमि कब्जाने का आरोप लगा हुआ था।
डीसी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि अली मोहम्मद ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके वहां दुकानों का निर्माण करने का प्रयास किया। इस मामले की जांच पिछले कुछ समय से चल रही थी, जिसमें पुन्हाना के एसडीएम ने भी पुष्टि की कि सरपंच ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भी अवैध कब्जा किया है।
इस मामले में शिकायतकर्ता ने सरपंच के खिलाफ फोटो और अन्य दस्तावेज पेश किए थे। 28 मार्च 2024 को खंड विकास पंचायत अधिकारी ने अली मोहम्मद को पंचायत की जमीन को कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्होंने इस आदेश की अनदेखी की।
30 सितंबर को मामला फिरोजपुर झिरका उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान सरपंच कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद मामला नूंह जिला उपायुक्त के पास सौंपा गया। दस्तावेजों और अब तक की कार्रवाई के आधार पर डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3)(b)(c)&(e) के तहत अली मोहम्मद को उनके पद से हटा दिया।
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