India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rape Case: महिला थाना मानेसर क्षेत्र में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने आरोपी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। जानकारी के अनुसार करीब चार साल पहले पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर निवासी निहारुल इस्लाम ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में 5 अगस्त 2020 को महिला थाना मानेसर में 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी के खिलाफ सबूत व गवाह जुटाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी निहारुल इस्लाम को दोषी करार देते हुए 6 पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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