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Gurugram News : अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को 10 वर्ष की कैद

BY: • LAST UPDATED : January 7, 2025
  • दोषी को अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Gurugram News : अवैध मादक पदार्थ सहित पकड़े गए एक दोषी को अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर 2022 को केएमपी टोल प्लाजा नजदीक पचगांव जिला गुरुग्राम से एक युवक को 32 किलो 784 ग्राम अवैध गांजा (एनडीपीएस) सहित काबू किया था। अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपी युवक के विरूद्ध थाना बिलासपुर गुरुग्राम में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

Gurugram News : 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा

इस केस में अपराध शाखा फर्रुखनगर की पुलिस टीम ने आरोपी को 24 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान कुलदीप निवासी गांव जलालपुर सासनी जिला हाथरस (उत्तर-प्रदेश) हाल निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी लोनी जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) के रुप में हुई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए गए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज सौरभ गुप्ता की अदालत द्वारा मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया। उसे 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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