India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa News : नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले के अनुसार सीआईए डबवाली पुलिस 28 दिसंबर 2020 को गश्त के दौरान गांव डबवाली में मौजूद थी।
इसी दौरान पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवक को रोका। पुलिस ने स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें से प्रतिबंधित दवा की 2550 गोलियां बरामद हुई। पूछताछ करने पर स्कूटी सवार युवक की पहचान नरेंद्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र तरसेम लाल निवासी गांव पीरखाना मंडी डबवाली के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश डॉ अशोक कुमार ने नरेंद्र को तस्करी करने का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुना दी।