India News Haryana (इंडिया न्यूज), Fast Track Court : पानीपत की स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व ₹50000 का जुर्माना किया है। मामले के बारे में बताते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढूल ने बताया कि यह मामला ए.एस.जे. सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में थाना चांदनी बाग की एक कॉलोनी निवासी कमल को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है।
दोषी कमल पर ₹50000 का जुर्माना भी किया है। यदि दोषी ने जुर्माना नहीं भरा तो 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कुलदीप ढूल ने बताया कि इस मामले में बहस के दौरान शिकायतकर्ता व पीड़िता दोनों गवाही से मुकर गए थे दोनों ने दोषी के पक्ष में ही बयान दिए थे लेकिन अदालत ने साइंटिफिक सबूत के मुख्य आधार मानते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाने का फैसला दिया।
गौरतलब है कि थाना चांदनी बाग पुलिस में एक व्यक्ति ने कहा था कि 9 अप्रैल 2022 को जब वह खाना खाने के लिए घर पर आए तो उसे घर पर उसकी 17 साल की नाबालिग बेटी नहीं मिली थी। बाद में पता किया तो पता चला की पड़ोस में रहने वाला कमल उसकी नाबालिग बेटी को शादी करने के लिए दबाव डालकर ले गया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था। मामला तभी से अदालत में चल रहा था। जहां सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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