India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rape Convict Jailed : पानीपत ए.एस.जे. सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पानीपत जिला के समालखा थाने के अंतर्गत फरवरी 2021 में एक नाबालिग के साथ शादी की नीयत से रेप किया गया था। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में 26 फरवरी 2021 को लड़की के पिता ने बताया था कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और हाल में समालखा थाना क्षेत्र में रहता है। उसकी 17 साल की बेटी 25 फरवरी को घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की की तलाश की। उसका पता लगाकर बरामद कर लिया गया और आरोपी शिवा कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी ने बताया था कि वह मूल रूप से लखनऊ, यू.पी. का रहने वाला है व हाल में भापरा रोड पर किराए के कमरे में रहता है।
उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसे वह चाहता था। एक दिन वह घर पर अकेली थी, तब उसके घर में घुसकर उससे जबरन संबंध बनाए थे। यह बात किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। वह 25 फरवरी को लड़की को शादी करने की नीयत से भगाकर अपने पंजाब स्थित घर ले गया था, तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था।
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