इंडिया न्यूज, सिरसा :
20 Years Jail for Accused of Raping : मंदबुद्धि (विशेष )किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनिल कुमार ने 20 साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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इस मामले में थाना ऐलनाबाद पुलिस ने वर्ष 2018 में केस दर्ज किया था। करीब तीन साल इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली।(20 Years Jail for Accused of Raping) पुलिस को दिए बयान में 13 वर्षीय पीडि़ता की मां ने बताया था कि 5 जून 2018 को वह रिश्तेदारी में गई थी। पीछे से उसकी बेटी घर पर अकेली थी। जब घर लौटी तो बेटी को सहमी हालत में देखा। उसने बेटी से कारण पूछा तो उसने इशारे से सारी आपबीती बताई।
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पिता के घर लौटने पर बेटी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला महेंद्र निवासी गांव धोलपालिया उसे अपने घर बुलाकर ले गया था। वहां उसने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। (20 Years Jail for Accused of Raping)इसके बार पीडि़त किशोरी के परिजन उसे लेकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करके हुए आरोपी महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।
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