India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kaithal News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत द्वारा युवक की हत्या करने के मामले में 4 दोषियों रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, वहीं सभी दोषियों पर 45-45 हजार रुपए जुर्माने लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें कि इस पूरे मामले में 16 गवाह थे, जिनकी गवाही और तमाम सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
बता दें कि कौल निवासी रामफल की शिकायत अनुसार उसका छोटा भाई सुलतान जो अविवाहित था, जो मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए 16 मई 2022 को सुबह घर से काम के लिए निकला था लेकिन वापिस नहीं आया। 17 मई को उसके भाई का शव फरल रोड पर कौल गांव के खेतों में मिला था। मामले की जांच थाना प्रबंधक ढांड इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी कौल निवासी रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को गिरफ्तार किया गया था।
मृतक सुलतान द्वारा आरोपी राममेहर को गाली गलौज की थी, जिसकी रंजिश में राममेहर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर सुलतान का जबरदस्ती अपहरण करके कौल गांव के खेतो में ले जाकर मारपीट करते हुए परणे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस सबूत जुटाने के बाद इस केस को माननीय न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया था। उपरोक्त मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत द्वारा अपने 57 पेज के फैसले में चारो दोषियों रोहित, गौरव, राममेहर व विकास को उम्र कैद तथा 45 हजार रुपए जुर्माने का लगाया गया है।
Ambala Central Jail में हुआ कुछ ऐसा….पुलिस प्रशासन के फूले हाथ-पांव, जानें क्या है मामला