India News Haryana (इंडिया न्यूज), Ranjit Murder Case : हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हाईकोर्ट ने उसको बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट द्वारा डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत हत्याकांड मामले में डेरामुखी समेत 5 साथियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। जी हां, हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद कर दिया है।
मालूम रहे कि यह मामला 22 वर्ष पुराना है। इस मामले में 19 वर्ष बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरामुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और रेप के मामले में भी दोषी है। इसके अलावा भी कई और केस उसके खिलाफ लंबित हैं, रेप और छत्रपति हत्याकांड पर निचली अदालत के फैसले को भी राम रहीम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में साफ है कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
ज्ञात रहे कि कुरुक्षेत्र निवासी रणजीत सिंह का खानपुर कोलियां में 10 जुलाई, 2002 को गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था क्योंकि डेरा प्रबंधन को शंका थी कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से लिखवाई थी। इस मामले में रणजीत सिंह का बेटा जगसीर सिंह पुलिस जांच से असंतुष्ट था इसलिए जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले में ही अक्टूबर 2021 में डेरामुखी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था।
ड्राइवर के बयान पर राम रहीम का नाम केस में जुड़ा था इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे। हालांकि, शुरुआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को सौंपी गई। फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को शामिल किया गया।
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