इंडिया न्यूज, Haryana Panchayat Elections Second Phase : हरियाणा सरकार की ओर से अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत (कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा ब्लॉक के गांव सम्भालखा को छोड़कर) में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यों के चुनावों के लिए 9 नवंबर और 12 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन कार्यालयों व संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। पंचायती राज संस्थानों के क्षेत्रों में स्थित कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों इत्यादि में भी 9 नवंबर व 12 नवंबर, 2022 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी वोट डाल सकेंगे।
पंचों का मतदान बैलेट पेपर से होगा जबकि सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतदान ईवीएम से होगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए करीब 36 हजार कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान के बाद सरपंच और पंच चुनाव के परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के परिणाम तीनों चरणों के पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।
मालूम रहे कि पंच (अनारक्षित श्रेणी) के पद के लिए लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 है जबकि पुरुषों (एससी श्रेणी) और किसी भी श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 8 है। अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार के मामले में, न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है।
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