India News Haryana (इंडिया न्यूज), Dr. Vivek Joshi: पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की 9 सेवाएं अब सेवा का अधिकार के अधिनियम में शामिल हो चुकी हैं। जी हां अब तय समय में अधिकारियों को जनता से जुड़े काम करने होंगे। आपको बता दें ये अधिसूचना हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी डॉ. विवेक जोशी ने जारी की हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें। इस अधिसूचना के तहत पानी, सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। इसके अलावा भी इस अधिनियम में ओर भी नियम शामिल हैं, आइए एक बार उन नियमों पर नजर डालते हैं।
इस अधिनियम के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन सात दिन के अंदर अंदर जारी करना होगा। इसके अलावा पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा। वहीं पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी।
वहीं सबसे अधिक लोगों को पानी की दिक्कत रहती है, जिसके चलते पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छः दिनों में की जाएगी। जबकि ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक की जानी है, इसके कारण जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। वहीं इसके अलावा खुदाई के उपरान्त पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को 30 दिन के अन्दर ठीक किया जाएगा।