India News Haryana (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब सरकार के उस फैसले को ख़ारिज कर दिया जिसमे मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया था। इस दौरान फैसले को खारिज करते हुए कहा कि, आधार उम्र निर्धारित करने का दस्तावेज नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस आदेश को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
दरअसल इस दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा पीठ ने यह भी कहा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 8/2023 के माध्यम से कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, यह जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
आपको बता दे, शीर्ष अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को कायम रखा, जिसने मृतक की उम्र की गणना उसके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के आधार पर की थी। दरअसल, शीर्ष अदालत 2015 में एक सड़क दुर्घटना में मृतक एक व्यक्ति के स्वजन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस कारण सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जारी करना पड़ा
कैबिनेट मिनिस्टर्स के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana…
हरियाणा में CM सैनी की सरकार बन चुकी है जिसके बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश…
हरियाणा में एक बार फिर अनिल विज ने अम्बाला से अपने सिर पर ताज सजा…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), German MP: गुरुवार को जर्मनी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा…
हरियाणा से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो दिल्ली पुलिस पर कई सवाल…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rani Rampal Retirement: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान…