इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Admission 134 A हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों (private schools) ने नियम-134ए के तहत 10700 पात्र बच्चों को दाखिला देने से साफ मना कर दिया है। निदेशालय द्वारा इन स्कूलों को अंतिम सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस भेजे गए हैं। जिसमें प्राइवेट स्कूलों को 7 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जवाब शिक्षा निदेशालय को देना है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र में बाल शिक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए मान्यता तक वापस लेने की बात कही गई है।
ज्ञात रहे कि निदेशालय द्वारा 134ए के तहत पात्र बच्चों को दाखिला देने के लिए कहा गया था। अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को दाखिला दे दिया पर 550 स्कूल अभी भी ऐसे हैं, जिन्होंने पात्र बच्चों को 134 के तहत दाखिला नहीं दिया। जिन स्कूलों ने दाखिला नहीं दिया उनमें रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद के सबसे ज्यादा स्कूल हैं। वहीं जैसे ही निदेशालय के नोटिस प्राइवेट स्कूलों को मिले तो उनमें भी अफरा-तफरी पैदा हो गई है।
पहले फेज में करीब 40 हजार बच्चों ने नियम 134ए के तहत एडमिशन के लिए आवेदन किया था जिसमें 20 हजार बच्चों को प्रवेश मिला था। 10,700 बच्चे एडमिशन से वंचित रह गए। अब द्वितीय फेज में बच्चों से स्कूल आॅप्शन मांगे गए हैं, जो 8 फरवरी तक भरे जाएंगे।
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