India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Election 2024 :भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं चला सकता है। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है।
नूह जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन के आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी चुनावी प्रत्याशियों के प्रचार पर निरन्तर नजर बनाए हुए है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के आदेशों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों व अन्य चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग कर रही है। चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न प्रत्याशियों के विज्ञापन भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के बाद ही प्रकाशित होंगे। छपने वाले विज्ञापन में संबंधित उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी है ताकि चुनावी खर्च का ब्यौरा सही ढंग से तैयार हो सके। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान पेड न्यूज व बिना प्रमाणपत्र के प्रकाशित विज्ञापन पर एमसीएमसी द्वारा निरंतर रखी जा रही है।
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