India News Haryana (इंडिया न्यूज), Karnal Crime News : अतिरिक्त जिला सेशन जज रजनीश कुमार की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दो नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने सौकड़ा निवासी दोषी गुरविंद्र व न्यू शिवाजी कॉलोनी निवासी साहिल कुंदरा से नशे की 74700 गोलियां व कैप्सूल बरामद किए थे।
सहायक जिला न्यायवादी निखिल ने बताया कि 20 नवंबर 2020 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को सौकड़ा निवासी दोषी गुरविंद्र के बारे में गुप्त सूचना मिली थी कि वह नशीली दवाइयों को बेचने का काम करता है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर गुरविंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। तलाशी लेने पर दोषी से नशे के 900 कैप्सूल व 600 गोलियां बरामद की गई थी।
इसके बाद पुलिस ने गुरविंद्र से पूछताछ की। पूछताछ में उसने दूसरे दोषी साहिल कुंदरा के नाम का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने साहिल कुंदरा के ठिकाने पर दबिश देकर उसे काबू कर लिया। पूछताछ के बाद उसके ठीकाने की तलाशी ली तो वहां से नशीली दवाइयों की कई पेटियां बरामद की गई। इन पेटियों में 33600 नशे की गोलियां व 39600 नशे के कैप्सूल बरामद किए गए थे।
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