India News (इंडिया न्यूज़), AJL Land Grab Case, चंडीगढ़ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर बताया कि हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य अधिकारियों ने अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग कर पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट एजेएल को पुन: आवंटित किया था।
आपको यह भी बता दें कि 1982 में हुडा द्वारा प्लॉट एजेएल को आवंटित किया था, परंतु 10 वर्षों तक उस पर कोई निर्माण न होने के चलते इसे पुन: वापस ले लिया गया था। इसके खिलाफ अपील दाखिल की गई परंतु हुडा प्रशासक और हरियाणा के वित्तीय आयुक्त ने 1995 और 1996 में इसे खारिज कर दिया था। आरोप के अनुसार जब 2005 में भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने तो उन्होंने पुन: आवंटन की अनुमति दे दी। 2014 में मनोहर लाल के सीएम बनने पर राज्य सतर्कता ब्यूरो ने आवंटन में कथित अनियमितताओं के चलते हुडा को भारी वित्तीय नुकसान होने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। बाद में मामला सीबीआई और ईडी के पास चला गया।
ज्ञात रहे कि एजेएल प्लॉट आवंटन का मामला 22 दिसंबर, 2016 को सीबीआई के पास सौंपा गया था और 5 अप्रैल 2017 को हुडा के तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन वित्तीय आयुक्त, मैसर्स एजेएल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य प्रशासक आदि के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार अधिनियम में मामला दर्ज किया था। बता दें सीबीआई ने एजेएल, भूपेंद्र हुड्डा और मोती लाल वोरा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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