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Haryana Goverment: हरियाणा में अब नहीं बचेगा बदमाशों का नामो निशान, 31 मार्च से 3 नए आपराधिक कानून हो रहे हैं लागू

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Goverment: हरियाणा में बढ़ते अपराध के कारण आम जनता को अपने ही इलाके में डरा-डरा महसूस होने लगा है। बढ़ते अपराधों के कारण हरियाणा में गैंगस्टरों का दबदबा देखने को मिलता है। वहीँ आय दिन सड़कों पर सरेआम कत्ल हो जाते हैं। प्रशासन भी इस चीज से तंग था। अब जाकर हरियाणा सरकार ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। दरअसल, हरियाणा में 31 मार्च तक तीनों नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। वहीँ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक की, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया।

  • कानूनों के लिए बुलाई गई थी बैठक
  • बढ़ते अपराधों के लिए उठाया गया कदम

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कानूनों के लिए बुलाई गई थी बैठक

दरअसल बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रविधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। आपको बता दें बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, राज्य के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी और पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहें। इस सबकी उपस्थ्ति में ये फैसला लिया गया

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बढ़ते अपराधों के लिए उठाया गया कदम

बढ़ते अपराधों के मद्दे नजर केंद्रीय ग्रह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीन नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और ‘न्याय की सुगमता’ का आधार बन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं प्रशासन हमेशा सतर्क रहेगा और चौकन्ना रहेगा।

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Heena Khan

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