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जमीनी सेहत सुधारेगा ढेंचा, 25 अप्रैल तक कर सकेंगे किसान आवेदन

• LAST UPDATED : April 12, 2022
  • सरकार ने रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग हो तथा कृषि मृदा बनाए रखने के लिए किसानों को ढेंचा बुआई कर उसे हरी खाद के रूप में एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित की है। ढेंचा बीज प्राप्त करने के लिए किसान 25 अप्रैल, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग हो तथा कृषि मृदा बनाए रखने के लिए किसानों को ढेंचा बुआई कर उसे हरी खाद के रूप में एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाने की योजना क्रियान्वित की है। ढेंचा बीज (dhaincha seed) प्राप्त करने के लिए किसान 25 अप्रैल, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब किसान ढेंचा बीज की खरीद के लिए 25 अप्रैल तक विभाग की वेबसाइट एग्रीहरियाणा (Agri Haryana) पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

इतना क्विंटल ढैंचा बीज होगा वितरित

प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 35 हजार क्विंटल ढैंचा का बीज वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा एक किसान अधिकतम 120 किलोग्राम बीज प्राप्त कर सकता है। किसानों को खरीफ मौसम के दौरान ढेंचा बीज उपलब्ध करवा रही है। इस पर किसानों को 80 फीसदी अनुदान भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार ढेंचा बीज खरीदने के लिए किसान को मात्र 20 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा।

ढेंचा बीज बढ़ेगी भूमि की उर्वरा शक्ति

प्रवक्ता ने बताया कि जमीन की सेहत सुधारने के लिए ढेंचा की बिजाई बहुत फायदेमंद है और इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। ढेंचा फसल कम लागत में अच्छी हरी खाद का काम करती है। इससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाती है। हरी खाद से भूमि में कार्बनिक पदार्थ बढने से भूमि व जल संरक्षण तथा संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। प्रवक्ता ने बताया कि योजना के लिए आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट एग्रीहरियाणा पर मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकण कर उसकी रसीद, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या किसान क्रैडिट कार्ड होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या अपने संबंधित उपमंडल कृषि एवं किसान कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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