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Haryana Women Commission : हरियाणा महिला आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति दो साल से लंबित

  • एक वर्ष से वाइस-चेयरपर्सन का पद भी रिक्त

  • सदस्यों के न होने से महिला आयोग की कार्यशैली हो रही प्रभावित

डॉ. रविंद्र मलिक, India News (इंडिया न्यूज़), Haryana Women Commission, चंडीगढ़ : महिलाओं के अधिकारों व सेफ्टी समेत तमाम संबंधित मुद्दों के लिए काम करने वाले हरियाणा राज्य महिला आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति पिछले दो वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित है। करीब दो साल पहले 17 जनवरी, 2022 को हरियाणा सरकार फरीदाबाद निवासी व भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री रेणु भाटिया को 3 वर्षों के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन (अध्यक्ष) नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के दो साल पूरे होने के बाद भी पांच सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है जो कि कई तरह के सवाल खड़े करती है।

बता दें कि उससे पूर्व दिसम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक रेणु आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। मौजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया की नियुक्ति के बाद उनका आधे से अधिक कार्यकाल बीते जाने के बाद भी आयोग में पांच सदस्यों की नियुक्ति तो दूर एक भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई। अब इसके पीछे वास्तव में क्या प्रशासनिक कारण है या कोई और वजह, यह देखने लायक है। सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि मामले को लेकर उनकी सरकार से बातचीत हुई है और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी।

प्रीति भारद्वाज दलाल के जाने के बाद वाइस चेयरपर्सन का पद भी खाली

बहरहाल जनवरी, 2022 में प्रीती भारद्वाज दलाल को आयोग के वाइस-चेयरपर्सन के तौर पर एक वर्ष का एक्सटेंशन (विस्तार) देने सम्बन्धी आदेश भी जारी किया गया था जो अवधि गत वर्ष जनवरी, 2023 में पूरी हो गई थी। उनके जाने के बाद फिलहाल आयोग के वाइस चेयरपर्सन का पद भी खाली है। मार्च, 2023 में प्रीति को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है।

पांच सदस्य व एक वाइस चेयरपर्सन होना जरुरी

प्रदेश विधानसभा द्वारा अधिनियमित हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3(2)(बी) के अनुसार आयोग में चेयरपर्सन के अतिरिक्त एक वाइस-चेयरपर्सन और अधिकतम पांच सदस्य हो सकते हैं जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेट (नियुक्त) किया जाता है जिनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से होना चाहिए। उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त वर्ष 2012 कानून अनुसार आयोग में एक वरिष्ठ एचसीएस अथवा आईएएस महिला अधिकारी आयोग की सदस्य सचिव होंगी।

उपरोक्त जानकारी देते हुए एक्सपर्ट व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि गत 6 वर्षों से 2009 बैच की महिला आईएएस मोनिका मलिक आयोग में मेंबर-सेक्रेटरी पद पर आसीन हैं। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक सचिव आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगी। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक और प्रदेश के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) आयोग के पदेन (उनके पद के कारण) सदस्य होंगे। आगे उन्होंने बताया कि आयोग की गत 6 वर्षों से सदस्य-सचिव के तौर पर तैनात मोनिका मलिक को नवम्बर, 2022 में महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक भी तैनात कर किया गया जिस पद पर वह अब भी आसीन है।

नियमानुसार चेयरपर्सन आयोग को अकेले नहीं संचालित कर सकती

साल 2012 के राज्य महिला आयोग कानून में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि आयोग की वाइस-चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के बगैर आयोग की चेयरपर्सन भी अकेले आयोग को संचालित कर सकती है। ये सवाल पहले भी उठता रहा है कि समय पर सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती ताकि आयोग का काम सुचारू रूप से चल सके।

सितंबर-2017 में पांच सदस्य नियुक्त किए गए

बता दें कि करीब साढ़े 6 वर्ष पूर्व 18 जुलाई, 2017 को जब प्रतिभा सुमन को हरियाणा राज्य महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था तो उसके कुछ माह बाद ही 12 दिसम्बर, 2017 को गुरुग्राम से प्रीति भारद्वाज को आयोग की वाइस-चेयरपर्सन, चरखी दादरी से इंदु यादव, अम्बाला से नम्रता गौड़, फरीदाबाद से रेणु भाटिया, सोनीपत से सोनिया अग्रवाल और जींद से सुमन बेदी को आयोग में सदस्य बनाया गया था। हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 4 के अनुसार उक्त सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल भी चेयरपर्सन के समान 3 वर्ष का होता है।

हरियाणा महिला आयोग की मौजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया को नियुक्ति संबंधी 17 जनवरी, 2022 को जारी आदेश में हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3 की उपधारा 2 (बी) का उल्लेख किया गया। हालांकि हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 के अंतर्गत आयोग की चेयरपर्सन की नियुक्ति उपरोक्त कानून की धारा 3 की उपधारा 2(बी) के अंतर्गत नहीं बल्कि धारा 3 की उपधारा 2(ए) में जारी की जानी चाहिए। धारा 3(2)( बी) में आयोग की वाइस-चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है जबकि चेयरपर्सन की नियुक्ति का उल्लेख धारा 3(2)(ए) में है। वर्ष 2012 कानून की धारा 3 (1) के अनुसार सरकारी गजट में नोटिफिकेशन मार्फ़त हरियाणा राज्य महिला आयोग के गठन का निदेश है।

17 जनवरी 2022 को महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव जी. अनुपमा के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश (आर्डर) मार्फ़त ही रेणु भाटिया को तीन वर्षों के लिए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त कर दिया गया एवं आज तक इस बाबत गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं किया गया है। ज्ञात रहे कि 18 जुलाई, 2017 को जब प्रतिभा सुमन को हरियाणा महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, तो इस संबंध में उनकी बाकायदा नियुक्ति सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन उपरोक्त 2012 कानून की धारा 3(2)(ए) में ही प्रकाशित की गई थी।

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