India News Haryana (इंडिया न्यूज), HKRNL : हरियाणा में कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियां जांच के घेरे में आ चुकी हैं। जी हां, हाईकोर्ट ने ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। जगबीर मलिक द्वारा दायर अवमानना याचिका में जस्टिस हरकेश मनुजा का आरोप है कि राज्य प्राधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की जान-बूझकर अवहेलना कर नियुक्तियां की हैं। याचिका में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और एचकेआरएनएल के सह अध्यक्ष विवेक जोशी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित खत्री को जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय बार-बार सार्वजनिक रोजगार में तदर्थवाद को रोकने के लिए निर्देश जारी कर रहा है ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक पद भरे जा सकें।
याचिका के अनुसार सरकार ने HKRNL के जरिये लाखों स्वीकृत पदों को भरने का निर्णय लिया और प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी), स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी), जूनियर इंजीनियरों (जेई), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी), रेडियोग्राफर, फोरमैन, लैब तकनीशियन और स्टाफ नर्स आदि सहित विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए।
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