India News Haryana (इंडिया न्यूज), Contracted Assistant Professors : हरियाणा के विश्वविद्यालयों में अनुबंध पर काम करने वाले करीब 1500 सहायक प्रोफेसरों ने भाजपा सरकार को उसका चुनावी वादा याद दिलाया है। यह सहायक प्रोफेसर वे हैं, जिनका वेतन 50 हजार रुपये से मामूली ज्यादा, जिस कारण वे अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के कानून के दायरे में नहीं आते।
50 हजार रुपये तक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों को सरकार ने सेवा सुरक्षा कानून का कवच पहनाया हुआ है। ऐसे में अब इन सहायक प्रोफेसरों ने स्वयं के लिए भी सेवा सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मुलाकात कर राज्य की सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज के लगभग 1500 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियमित होने तक सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की।
हुकटा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक के नेतृत्व में महिपाल ढांडा से मिले प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर व यूनिवर्सिटी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों, जैसी श्रेणियों के अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का कानून बनाने की मांग को स्वीकार किया था। शिक्षामंत्री ढांडा ने कहा कि सरकार अभी बनी है, अधिकारियों से बातचीत कर हम आपका समाधान करवाएंगे। चुनाव से पहले जो वादा व घोषणा पत्र में कहा गया था, उसे सरकार हर हाल में पूरा करेगी ।
विजय मलिक ने बताया कि एचकेआरएन व 50 हजार रुपये से कम मासिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारियों को नायब सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 1 लाख 20 हजार अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश-2024 लाकर सेवा सुरक्षा 58 वर्ष तक सेवानिवृति तक प्रदान कर दी थी, लेकिन वे यूनिवर्सिटी के अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर या हमारे जैसी श्रेणी जिनका न्यूनतम बेसिक पे वेतन 57,700 रुपये है, वेतन 50 हजार से अधिक होने के चलते इस सुविधा के दायरे में आने से चूक गए थे।
अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की गई थी। वे अपने पद की समस्त अहर्ताओं को पूरा भी करते हैं लेकिन वेतन 50 हजार से अधिक होने से वे सेवा सुरक्षा से वंचित रह गए। इनकी मांग है कि अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश- 2024 की तर्ज पर सेवानिवृति की 60 वर्ष तक करने के बाद ही शेष खाली पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया करके नियुक्ति की जाए, ताकि किसी को रोजगार छूटने के कारण परेशानी में कोई निराशाजनक कदम उठाने की नौबत न आए।
साथ ही अन्य सुविधाओं DA , मेडिकल आदि के लाभ भी देने चाहिए। इस अवसर पर सुनीता,अनिशा,राजकुमारी, सुशीला, विनती,कृष्ण, पुलकित,अमित, सोहनलाल, प्रवीण,रविश,विश्वास, दीपक, आदि साथी भी उपस्थित रहे।
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