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Badesara Murder Case Updates : 18 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

• LAST UPDATED : August 18, 2023

India News, इंडिया न्यूज़, Badesara Murder Case Updates, चंडीगढ़ : भिवानी के बहुचर्चित बलजीत बड़ेसरा हत्याकांड में कोर्ट द्वारा जेल में बंद आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच सहित उसके परिवार के 18 लोगों को दोषी करार देने के बाद सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने दो को बरी कर दिया गया है। बता दें कि उक्त हत्याकांड 2017 में महिला सरपंच की आरटीआई लगाने के विवाद में शुरू हुआ था। इसमें अभी तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है।

जाने पूरा केस

बता दें कि भिवानी के बड़ेसरा गांव निवासी बलजीत ने 2017 में गांव की सरपंच सुदेश के खिलाफ आरटीआई लगाई थी जिसमें सुदेश की 10वीं की मार्कशीट नकली पाई गई थी। इसी के बाद से दोनों पक्षों में रंजिश होनी शुरू हो गई थी। यही रंजिश बलजीत और उसके परिवार के पांच लोगों की जान भी ले चुकी है। वहीं, बबलू पक्ष के महेंद्र (50) की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इनको मिली उम्रकैद की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने 14 अगस्त को बड़ेसरा हत्याकांड में सुनवाई के दौरान बबलू सरपंच सहित उसके परिवार के 18 अभियुक्तों गांव बड़ेसरा निवासी आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच, कपूर, पवन उर्फ भोलू, वजीर, जगवंत, बलवान, पवन, रवींद्र, प्रमोद उर्फ मोनी, सबीर, अजीत उर्फ जीता, आनंद उर्फ बबलू का भाई लेहणा, कर्मवीर, सोनू, नरेश और सुधीर को दोषी करार दिया हुआ है।

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