India News, इंडिया न्यूज़, Badesara Murder Case Updates, चंडीगढ़ : भिवानी के बहुचर्चित बलजीत बड़ेसरा हत्याकांड में कोर्ट द्वारा जेल में बंद आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच सहित उसके परिवार के 18 लोगों को दोषी करार देने के बाद सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं इस मामले में कोर्ट ने दो को बरी कर दिया गया है। बता दें कि उक्त हत्याकांड 2017 में महिला सरपंच की आरटीआई लगाने के विवाद में शुरू हुआ था। इसमें अभी तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है।
बता दें कि भिवानी के बड़ेसरा गांव निवासी बलजीत ने 2017 में गांव की सरपंच सुदेश के खिलाफ आरटीआई लगाई थी जिसमें सुदेश की 10वीं की मार्कशीट नकली पाई गई थी। इसी के बाद से दोनों पक्षों में रंजिश होनी शुरू हो गई थी। यही रंजिश बलजीत और उसके परिवार के पांच लोगों की जान भी ले चुकी है। वहीं, बबलू पक्ष के महेंद्र (50) की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने 14 अगस्त को बड़ेसरा हत्याकांड में सुनवाई के दौरान बबलू सरपंच सहित उसके परिवार के 18 अभियुक्तों गांव बड़ेसरा निवासी आनंद उर्फ बबलू पूर्व सरपंच, कपूर, पवन उर्फ भोलू, वजीर, जगवंत, बलवान, पवन, रवींद्र, प्रमोद उर्फ मोनी, सबीर, अजीत उर्फ जीता, आनंद उर्फ बबलू का भाई लेहणा, कर्मवीर, सोनू, नरेश और सुधीर को दोषी करार दिया हुआ है।
यह भी पढ़ें : 3 Children Died In Rohtak : खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Trip Monitoring : हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Harsh Firing : सीआईए टू पुलिस टीम ने पसीना खुर्द…
पाइट में चलो थियेटर उत्सव के तीसरे दिन एनएसडी की रेपर्टरी टीम का अद्भुत मंचन …
भारतीय ग्रैपलिंग समिति द्वारा कुश्ती को प्रोमोशन एवं इंटरटेनमेंट विभाग का डिप्टी डारेक्टर नियुक्त हुई…
एक साल में टमाटर के दाम 161, आलू के 65, और प्याज के 52 प्रतिशत…
चंडीगढ़ तभी पंजाब का हो सकता है जब हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित हो…