होम / Kaithal District में शादी समारोहों में 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक, आयोजकों और बैंक्वेट हॉल, होटल मालिकों-प्रबंधकों को सख्त आदेश जारी 

Kaithal District में शादी समारोहों में 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक, आयोजकों और बैंक्वेट हॉल, होटल मालिकों-प्रबंधकों को सख्त आदेश जारी 

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  • हर्ष फायरिंग व रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक
  • डीसी ने लगाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kaithal District : जिलाधीश प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जिला की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति है, वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उल्लास के नाम पर फायरिंग नहीं कर सकते।

Kaithal District  : उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

आदेशों की उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, कुछ लोग शादी समारोह व अन्य अवसरों पर अपने लाइसेंसी शस्त्र के साथ हर्ष फायरिंग करते हैं, जिससे मानव जीवन व संपत्ति को खतरा होने के साथ साथ शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार विवाह और अन्य समारोहों आदि के अवसरों पर तेज आवाज में डीजे बजाने के कारण ध्वनि-प्रदूषण भी होता है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के कई जिलों में मृत्यु/घायल होने की कई घटनाएं सामने आई हैं।

परिसर में हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा

इसी प्रकार उन्होंने बैंक्वेट हाल/होटल मालिकों/प्रबंधकों को भी आदेश दिए हैं कि वे बुकिंग के दौरान संबंधित आयोजक से लिखित में यह आश्वासन लें कि समारोह के दौरान उनके परिसर में हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी संबंधितों को सभी बैंक्वेट हाल/होटल आदि के परिसर में सीसीटीवी लगाने और इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर चेतावनी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी और डीवीआर की रिकॉर्डिंग क्षमता 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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