India News Haryana (इंडिया न्यूज), Big Decision on Fourth Floor : हरियाणा के शहरों में आवासीय भवनों में चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों पर सख्ती की जाएगी, जी हां, अब उन्हें अवैध निर्माण ढहाने होंगे। इतना ही नहीं अब चौथी मंजिल की खरीद-फरोख्त भी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। इतना हीं नहीं, अब 23 फरवरी, 2023 से पहले के स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करने वाले सभी आर्किटेक्ट को भी ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है।
ज्ञात रहे के प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार ने बीते वर्ष की शुरूआत में स्टिल्ठ प्लस चार मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी देने की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद सामने आया था जिस कारण 23 फरवरी, 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई थी। इसके बावजूद आर्किटेक्ट आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करते रहे।
सरकार के अनुसार जहां 23 फरवरी 2023 से पहले स्वीकृत भवन योजना के बिना चौथी मंजिल के लिए ओसी (OC) जारी किया गया है, वहां कार्रवाई करें। मूल स्थिति में बहाली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐेसे सभी आर्किटेक्ट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है।
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