India News Haryana (इंडिया न्यूज), Pension Scam Case: हरियाणा में मुर्दा पेंशन घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि राज्य पुलिस ने मामले की जांच में गंभीर लापरवाही बरती है।
सीबीआई ने यह दावा किया है कि उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन जारी की गई।इस मामले की शुरुआत 2017 में हुई, जब राकेश बैंस और सुखविंद्र सिंह एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मृतकों के नाम पर पेंशन का लाभ उठाया जा रहा है।
जांच में यह भी सामने आया कि म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान, पार्षद, सेक्रेटरी और जिला समाज कल्याण अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। सीबीआई ने जब लाभार्थियों के परिजनों से संपर्क किया, तो पता चला कि उन्हें न तो पेंशन मिली और न ही कोई राशि जमा की गई।सीबीआई की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि 17,094 पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं, जिनका कोई पता नहीं है, जबकि 50,312 की मृत्यु हो चुकी है।
सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि हर जिले में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले चलाए जाने चाहिए। साथ ही, सीबीआई ने एसीबी और आर्थिक अपराध शाखा से भी सहयोग लेने की बात कही है। यह मामला सरकार और प्रशासनिक प्रणाली की गंभीर कमजोरियों को उजागर करता है, और यह आवश्यक है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे घोटालों को रोका जा सके।
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