इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।
Biometric Attendance Mandatory साल 2020 में कोरोना उफान था और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने 5 मार्च, 2020 को आदेश जारी किए थे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस (Biometric Attendance) की आवश्यकता को तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर अगले आदेश तक रोक दिया गया था। अब इसी कड़ी में सामने आया कि सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं और और पुराने आदेशों की समीक्षा करते हुए नया फैसला लिया है।
5 अप्रैल, 2022 से सभी कर्मचारियों के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस लगाना जरूरी होगी। बता दें कि 2 साल की अवधि के बाद कर्मचारियों के लिए आधार कार्ड आधारित बायोमैट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है और यह भी बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को इसके लिए छूट चाहिए तो इस बारे में जरूर परमिशन लेनी होगी और इसके बाद उनको छूट दे दी जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण और इसको रोकने के लिए जरूरी नियमों की अनुपालना के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद किया गया था।
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