India News Haryana (इंडिया न्यूज), Sirsa Bribe Case : चालक का टेस्ट पास कराने की एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरियाणा रोडवेज बस चालक को चार साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी । जुर्माना न भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें कि चालक किस्मत को न्यायालय ने 11 अक्टूबर को दोषी करार दे दिया था। इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो हिसार ने चालक के खिलाफ दिसंबर 2017 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार जिला हिसार के गांव झांसल निवासी विनोद कुमार पुत्र होशियार सिंह ने रोडवेज विभाग में बस चालक के पद पर आवेदन किया था। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दी अपनी शिकायत में विनोद ने बताया था कि उसका ड्राइविंग टेस्ट पास कराने की एवज में हरियाणा रोडवेज बस चालक किस्मत ने उससे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। किस्मत सिंह हरियाणा रोडवेज सिरसा डिपो द्वारा गठित कमेटी का सदस्य है। विनोद ने अपनी शिकायत में बताया था कि किस्मत ने उसे कहा है कि 50 हजार रुपये देने के बाद ही उसका टेस्ट पास हो सकता है।
विनोद की शिकायत के बाद विजिलेंस ब्यूरो हिसार की टीम ने सिरसा उपायुक्त को इसकी जानकारी दी। उपायुक्त ने प्रशासन की ओर से तहसीलदार राम निवास को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम व ड्यूटी मजिस्ट्रेट बस अड्डा पहुंचे। विजिलेंस ब्यूरो के कहे मुताबिक विनोद ने चालक किस्मत को फोन करके बाहर बुलाया। किस्मत ने जैसे ही विनोद से 50 हजार रुपये लिए, उसी समय विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विजिलेंस ब्यूरो ने किस्मत के पास से 50 हजार रुपये बरामद किए। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिवक्ता पलविंद्र सिंह का कहना है कि बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने चालक किस्मत को चार साल कैद की सजा सुना दी।
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