इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़
Budget Session Of Haryana Assembly Update : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई और इससे अब गैरकानूनी रुप करवाए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। इस विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो गलत बयानी, बल,अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है जो इसे अपराध बनाता है। इसलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 255, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है जो भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।(Budget Session Of Haryana Assembly Update) इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखना है। संविधान के अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य के सामने सभी धर्म समान हैं और किसी भी धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं कि दूसरे धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाकर अपने धर्म की ताकत बढ़ाने के एजेंडे के साथ, लोग दूसरे धर्म के व्यक्तियों से या तो अपने ही धर्म को गलत तरीके से पेश करके या छुपाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद वे दूसरे व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं।
बैठक में ऐसी जन सुविधाएं, जो 20 वर्षों से अस्तित्व में हैं, के लिए बिल की प्रयोज्यता को सीमित करने के लिए एक खंड शामिल करने के उपरांत ‘हरियाणा जनसुविधापरिवर्तन निषेध बिल,2022 तैयार करने के संबंध में प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कई दशकों से, निजी (Budget Session Of Haryana Assembly Update) व्यक्तियों/संस्थाओं की भूमि पर जन सुविधाएं जैसे सडक़ें, सरकारी भवन जैसे कि कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, सिंचाई/जल चैनल आदि का निर्माण हुआ है। यह बिना किसी मुआवजे या किसी भी रूप में प्रतिफल के दावे के बिना मौखिक समझौते या मौखिक उपहार आदि के रूप में निजी व्यक्तियों की उदारता के कारण हो सका। अंतत: इससे आम तौर पर राज्य के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के अलावा, विशेष रूप से व्यक्तियों और बड़े पैमाने पर जनता को लाभ हुआ है।
बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप ए) सेवा(संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप बी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 और हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप सी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा। हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप- ए, बी और सी) (Budget Session Of Haryana Assembly Update) सेवा नियम 2016 में, ये मद एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी। अर्थात् पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक लम्बार्ई-170 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम और छाती बिना फुलाए 32 इंच और 34 इंच फुलाकर (बिना कपड़ों के), दृष्टिï 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 साल की उम्र के बाद चश्मे के साथ या बिना) होनी चाहिए। महिला के मामले में, उम्मीदवार का न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात लम्बाई-152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम, दृष्टि 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे के साथ या बिना चश्मे के) होनी चाहिए।
बैठक में 4 एवं 5 नवंबर, 2021 की रात्रि से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट कम करने के संबंध में एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2021 की मध्यरात्रि से पेट्रोल एवं डीजल पर आबकारी शुल्क में क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती करने की घोषणा की थी क्योंकि पेट्रोल एवं डीजल के मूल्य उपभोक्ताओं की दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएमपीएसवाई के तहत, एमएमपीएसवाई पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,77,538 परिवारों को 270.84 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 जनवरी, 2022 को एमएमपीएसवाई के तहत प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के 2,83,772 लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के रूप में 3,54,77,472 वितरित किए गए। यह योजना निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है अर्थात सीआरआईडी उन परिवारों का सत्यापित डेटा प्रदान करेगी जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम या उसके बराबर है और जिनके पास परिवार पहचान पत्र पहचान संख्या है। पात्र लाभार्थियों की पहचान सीआरआईडी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच सरस्वती नदी जीर्णोद्धार एवं विरासत विकास परियोजना के तहत 388.16 करोड़ रुपये से आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए 21 जनवरी, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।आदि बद्री बांध, सोम्ब सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय के निर्माण से 1675 हेक्टेयर मीटर जल का भंडारण होगा, जिससे सरस्वती नदी में 19 क्यूसेक पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना गया है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ अर्थात् ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। यह कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण तक जाती थी।
बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) द्वारा भूमि के अधिग्रहण व बुनियादी सुविधाओं के विकास, पुराने भू-मालिकों को बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने तथा राज्य में औद्योगिक संपदा के विकास हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएसआईआईडीसी को 1000 करोड़ रुपये की कार्यगत पूंजी ऋण को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में निरसन विधेयक 2021 के मसौदे को मंजूरी दी गई। विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। मसौदा विधेयक के अनुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ऐसे 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा, जो पुराने हैं और अब उपयोग में नहीं हैं। विभागीय समिति ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न पुराने एवं अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है।
हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है, ताकि उन सत्याग्रहियों को शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे, लेकिन जेलों में उनके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।संशोधन के अनुसार यदि कोई सत्याग्रही कैद होने का दावा करता है, लेकिन जेल रिकॉर्ड में उसके कारावास का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो उसे दो सह-कैदियों का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उसके साथ उन्हीं तारीखों या महीनों में जेल में थे, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक सह कैदी का जेल रिकॉर्ड उपलब्ध हो और उसके साथ एफआईआर में आवेदक के नाम का उल्लेख हो। अन्य पात्रता मानदंड के साथ-साथ योजना के नियम और शर्तें समान रहेंगी। तथापि, नए आवेदक के पेंशन दावे पर उक्त प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों की तिथि से विचार किया जाएगा।
हरियाणा के खुदरा शराब लाइसेंस धारकों को कोविड के कारण वर्ष 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक का लाइसेंस प्राप्त करने की छूटउपरोक्त के अलावा बैठक बैठक में खुदरा शराब लाइसेंसधारियों को वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस शुल्क में 2 करोड़ 19 लाख 56 हजार 524 रुपए की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित की गई खुदरा शराब की दुकानें पहली अप्रैल, 2020 से अपना संचालन शुरू नहीं कर सकीं थी। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संशोधन किया गया है। संशोधित आबकारी नीति के अनुसार, खुदरा लाइसेंस और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों के संचालन की अवधि में संशोधन कर इसे 6 मई, 2020 से 19 मई, 2021 तक निर्धारित किया गया था। इसके अलावा, लाइसेंसधारियों को कई अन्य छूट भी दी गई थीं, ताकि उन्हें कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए मुआवजा दिया जा सके।
बैठक में पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा राज्य में लागू) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इससे डिस्टिलरीज़ द्वारा शराब के अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी।संशोधन के अनुसार, पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 (हरियाणा राज्य में लागू) में एक नया नियम 16बी जोड़ा गया है ताकि सभी डिस्टिलरीज़ के लिए स्वयं की लागत पर फ्लो मीटर लगाना अनिवार्य किया जा सके। फ्लो मीटर्स को आबकारी नीति में डिस्टिलरीज के स्तर पर चोरी की संभावना को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
बैठक में हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कॉडर (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012, मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 और हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप-सी) राज्य कॉडर सेवा नियम, 2021 में संशोधन करने से संबंधित शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा शास्त्री और आचार्य को नियमित बी.एड.और एम.ए. संस्कृत के समकक्ष माना जाएगा। संशोधन के अनुसार, हरियाणा राज्य शिक्षा स्कूल कॉडर(ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 और मेवात जिला स्कूल शिक्षा (ग्रुप-बी) सेवा नियम-2012 में मौजूदा नियमों और प्रावधानों में ‘‘हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संस्कृत में एमए या आचार्य, संस्कृत में बी.एड./शिक्षा शास्त्री या भाषा शिक्षक पाठ्यक्रम (एलटीसी) या ओरिएंटल ट्रेनिंग(ओटी) या हरियाणा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता’’ प्रतिस्थापित किया जाएगा। विभिन्न वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक/विनियमित करने को लेकर संस्थागत तंत्र तैयार करने हेतु आईएफसीसी को पुन: चालू
बैंकों और अन्य एनबीएफआई द्वारा सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दैनिक आधार पर दी जा रही विभिन्न वित्तीय सेवाओं को सुगम/विनियमित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र तैयार करने के लिए मंत्रिमण्डल की बैठक में 15 नए पदों के सृजन के साथ वित्त विभाग के प्रशासनिक विभाग के तहत संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण (आईएफसीसी) विभाग (निदेशालय), हरियाणा को पुनर्जीवित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
आईएफसीसी विभाग वर्ष 1985 में बनाया गया था। विशेष रूप से समाज के गरीब वर्गों की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए आर्थिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में संस्थागत वित्त का एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में विशेष महत्व है। यह न केवल आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में मदद करता है बल्कि अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों को भी जारी करता है। वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए, आईएफसीसी आर्थिक पुनरुद्धार में बैंकरों की भूमिका को वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आईएफसीसी विभाग का उसके मौजूदा कर्मचारियों/पदों, कार्यक्रमों, योजनाओं, संपत्तियों और देनदारियों के साथ 24 सितंबर, 2007 को वित्त विभाग में विलय कर दिया गया था। आईएफसीसी विभाग के कार्यों में सरकारी/अर्ध सरकारी एजेंसियों,
शाहाबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये का सावधिक ऋण स्वीकृत करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने शाहाबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी एथनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है। हरको बैंक ने शाहबाद चीनी मिल को 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए 8.92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सावधिक ऋण स्वीकृत किया है। भारत सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना के तहत ब्याज सबवेंशन के लिए एथनॉल की परियोजना को स्वीकृति दी है। स्वीकृति के अनुसार 58.92 करोड़ रुपये तक के अधिकतम ऋण पर 5.05 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सबवेंशन उपलब्ध होगा।
बैठक में तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा निवासी स्वर्गीय ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डïर के परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की।
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