India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Assembly Elections 2024 : हरियाणा विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आयोग की जारी अधिसूचना के तहत 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया रहेगी। रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिाकरी ने बताया कि नामांकन पत्रों की समीक्षा 13 सितंबर को की जाएगी तथा 16 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 5 अक्तूबर और मतगणना 8 अक्तूबर, 2024 को होगी। नामांकन-पत्र दाखिल करने के दौरान उम्मीदवारों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए ऑफलाइन नामांकन के साथ-साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं, उन्हें पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर व नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है, उन्हें संबंधित चुनाव में आधी राशि अर्थात 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी, चाहे वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से।
उम्मीदवारों के लिए विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव खर्च सभी स्थितियों में क्रॉस्ड अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस/एनईएफटी या चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से जुड़े किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हल्फनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेगा। ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है तो जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
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