इंडिया न्यूज, Haryana News(Right to Service Commission): राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता द्वारा जारी किये गए आदेश में तल्ख टिप्पणियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट से अपील की गई कि याची के खिलाफ की गई टिप्पणियों को आदेश से हटाकर राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा लिए गए हस्तक्षेप को रद्द किया जाए। जल्द ही हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर सुनवाई होगी।
जोशी ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि एक महिला की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में 14 महीने की देरी पर राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने हस्तक्षेप करते हुए सुनवाई आरंभ की। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि यह देरी मुख्य प्रशासक के सनकीपन, अहंकार, लापरवाही व संवेदनहीनता को दर्शाता है। उन्होंने इसके साथ याची पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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याचिका में दलील दी गयी कि मामला गुप्ता के अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है उन्होंने अपने आदेश में जो टिप्पणी की वह व्यर्थ थी। याची ने कहा उसने बेहद अहम पदों पर कार्य किया प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उसे सम्मानित कर चुके हैं। याची ने अपील की कि उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाकर हस्तक्षेप को रद्द किया जाए।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से न्याय न मिलने पर फरीदाबाद निवासी पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे इच्छा मृत्यु मांगी थी।
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